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सुप्रीम कोर्ट ने टीटीवी दिनाकरन को 'प्रेशर कूकर' चुनाव चिह्न देने से किया इनकार
By Deshwani | Publish Date: 7/2/2019 12:43:04 PM
सुप्रीम कोर्ट ने टीटीवी दिनाकरन को 'प्रेशर कूकर' चुनाव चिह्न देने से किया इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कषगम (एएमएमके) के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन को तमिलनाडु में तिरुवरुर उपचुनाव के लिए चुनाव चिह्न प्रेशर कूकर आवंटित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दिल्ली हाईकोर्ट 4 हफ्ते में एआईएडीएमके के दो पत्ती वाले चुनाव चिह्न के मामले पर फैसला नहीं करता तो दिनाकरन गुट को प्रेशर कूकर चुनाव चिह्न आवंटित किया जाए। 

 
कोर्ट ने कहा कि अगर किसी चुनाव की अधिसूचना जारी होती है तो निर्वाचन आयोग दिनाकरन को प्रेशर कूकर चुनाव चिह्न आवंटित करने के मामले पर अधिसूचना जारी होने के एक हफ्ते के अंदर फैसला करने का आदेश दिया।
 
सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें दिनाकरन गुट को तमिलनाडु के स्थानीय चुनाव के लिए अलग चुनाव चिह्न प्रेशर कूकर आवंटित करने के आदेश दिया गया था। 9 मार्च 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिनाकरन गुट को तमिलनाडु में अलग चुनाव चिह्न प्रेशर कूकर अलॉट करने का आदेश दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वो इस गुट कोई अलग नाम भी न दें। 
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