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कार्ति चिदंबरम को मिली विदेश जाने की अनुमति, लेकिन जमा कराने होंगे 10 करोड़ रुपये
By Deshwani | Publish Date: 30/1/2019 1:03:58 PM
कार्ति चिदंबरम को मिली विदेश जाने की अनुमति, लेकिन जमा कराने होंगे 10 करोड़ रुपये

नयी दिल्ली। एयरसेल-मेक्सिस डील और आईएनएक्स मीडिया मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने के लिए अनुमति की एक शर्त के तौर पर रजिस्ट्री में 10 करोड़ रुपये जमा कराने के निर्देश दिये हैं। कोर्ट ने कार्ति से कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने को कहा है, साथ ही एयरसेल मैक्सिस, आईएनएक्स मामलों में पूछताछ के लिए 5, 6, 7 और 12 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होने को कहा है।

 
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को फटकार लगायी और कहा कि यदि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो उन पर सख्ती से पेश आया जाएगा। कोर्ट ने कार्ति को कहा कि चाहे जो भी करें, लेकिन कानून से खेलने का प्रयास न करें।
 
यहां चर्चा कर दें कि सोमवार को कार्ति चिदंबरम ने कोर्ट से विदेश जाने की इजाजत मांगी थी जिसके बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और कार्ति की याचिका का विरोध किया। ईडी ने कोर्ट में कहा कि कार्ति जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे में यदि वह विदेश जाते हैं तो जांच में और देरी होने की संभावना है।
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