राष्ट्रीय
सज्जन कुमार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया सीबीआई को नोटिस
By Deshwani | Publish Date: 14/1/2019 12:45:16 PMनई दिल्ली। सु्प्रीम कोर्ट सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की अपील पर अब छह हफ्तों बाद सुनवाई करेगा। कोर्ट ने सज्जन की अपील पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस अशोक भूषण व जस्टिस अशोक कौल की पीठ ने कुमार की जमानत याचिका पर भी नोटिस जारी किया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए उन्हें ताउम्रकैद की सजा सुनाई थी। सज्जन कुमार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
हाईकोर्ट के फैसले के आलोक में सज्जन कुमार ने 31 दिसंबर को सुनवाई अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। मामले में अपनी दोषसिद्धि के बाद कुमार ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।
कुमार को दिल्ली कैंटोनमेंट के राज नगर इलाके में एक-दो नवंबर 1984 को पांच सिखों की हत्या और एक गुरूद्वारा में आग लगाए जाने के मामले में दोषी करार दिया गया है। 31 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे हुए थे।