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दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर लगी रोक हटाने से हाई कोर्ट का इनकार
By Deshwani | Publish Date: 8/1/2019 5:23:36 PM
दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर लगी रोक हटाने से हाई कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज ऑनलाइन फार्मेसी द्वारा दवाओं और नुस्खे वाली औषधियों की बिक्री पर स्थगन को हटाने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख 6 फरवरी तक यह रोक बनी रहेगी। केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि इस तरह की इकाइयों के लिए अभी नियम बनाए जाने हैं। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ ने कहा, सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में जिस मजबूती से बात रखी है और साथ ही विभिन्न समितियों की रिपोर्टों तथा यह तथ्य ध्यान में रखते हुए कि सांविधिक नियम अभी बनाए जाने है, हम अंतरिम आदेश में बदलाव नहीं करने जा रहे हैं।

 
केंद्र के अधिवक्ता ने कहा कि सरकार इस बारे में नियम बना रही है। सुनवाई के दौरान एक ऑनलाइन फार्मेसी ने अदालत को सूचित किया कि मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक को हटा दिया है। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री करने वाली कंपनियों ने अदालत से दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक हटाने की अपील करते हुए कहा कि उनके पास लाइसेंस है। साथ ही वे किसी भी दवा की बिक्री गैरकानूनी तरीके से नहीं करती हैं।
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