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अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला : क्रिश्चियन मिशेल जमानत याचिका पर 22 दिसंबर तक फैसला सुरक्षित
By Deshwani | Publish Date: 19/12/2018 4:47:40 PMनई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बिचौलिये की भूमिका निभाने वाले क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में जांच जारी है, लिहाजा मिशेल को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अगर मिशेल जेल से बाहर आएगा तो जांच प्रभावित हो सकती हैं। सीबीआई की तरफ से अदालत में यह भी कहा गया कि उसकी काफी पहुंच हैं और वह काफी प्रभावित व्यक्ति है, लिहाजा वह सबूत मिटा सकता है। वह प्रत्यर्पण से पहले दुबई के जरिये भागने की फिराक में था। अदालत ने मिशेल की जमानत याचिका पर 22 दिसंबर तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
वहीं, मिशेल की वकील अलजो जोसेफ ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल काफी समय से सीबीआई की जांच में सहयोग करते आए रहे हैं, ऐसे में उन्हें जमानत दी जाना चाहिए। वकील ने आगे कहा कि दुबई में मिशेल पहले ही 5 महीनों की हिरासत में रह चुके हैं। अब भारत में उन्हें और हिरासत में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इस मामले में अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।
मिशेल के वकील ने कोर्ट से कहा कि सीबीआई मिशेल से दुबई पांच बार, जबकि दिल्ली में 15 की पूछताछ कर चुकी है और उससे ज्यादा पूछताछ की जरूरत नहीं है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि मिशेल डिस्लेक्सिया बीमारी के पीड़ित है, लिहाजा जमानत दी जानी चाहिए। साथ ही वकील ने अदालत से कहा कि मिशेल से सीबीआई द्वारा कर्सीव राइटिंग में लिखने के लिए कहा जा रहा है।