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31 जनवरी तक पद पर बने रहेंगे पंजाब, हरियाणा के डीजीपी: सुप्रीम कोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 12/12/2018 3:45:40 PM
31 जनवरी तक पद पर बने रहेंगे पंजाब, हरियाणा के डीजीपी: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज पंजाब तथा हरियाण के पुलिस महानिदेशकों को अगले वर्ष 31 जनवरी तक पद पर बने रहने की मंजूरी दे दी। पुलिस प्रमुख सुरेश अरोड़ा (पंजाब) और बीएस संधू (हरियाणा) को 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होना था।

 
पंजाब और हरियाणा सरकारों ने हाल ही में शीर्ष अदालत के एक आदेश में इस संबंध में संशोधन करने का अनुरोध करते हुये न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि राज्यों में पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए नामों का चयन करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की मदद लेना अनिवार्य होगा।
 
राज्यों ने कहा कि उन्होंने पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिए अलग कानून बनाए हैं। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस आदेश में संशोधन के अनुरोध संबंधी याचिका पर आठ जनवरी को विचार किया जायेगा। इसके साथ ही पीठ ने इन दोनों राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को 31 जनवरी तक पद पर बने रहने की अनुमति भी दे दी। शीर्ष अदालत ने इस साल तीन जुलाई में देश को पुलिस सुधार का आदेश देते हुए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति को क्रमबद्ध कर दिया था।
 
न्यायालय ने कहा था कि राज्यों को मौजूदा पुलिस महानिदेशक के सेवानिवृत्त होने से करीब तीन महीने पहले वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक सूची ‘संघ लोक सेवा आयोग’ (यूपीएससी) को भेजनी होगी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि इसके बाद, आयोग एक पैनल का गठन करेगा और राज्यों को सूचना देगा, जिसे सूची में से तत्काल एक की नियुक्ति करनी होगी।
 
 
 
 
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