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CBI vs CBI पर टली सुनवाई, आलोक वर्मा को नहीं मिली क्लीन चिट
By Deshwani | Publish Date: 16/11/2018 12:07:52 PM
CBI vs CBI पर टली सुनवाई, आलोक वर्मा को नहीं मिली क्लीन चिट

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी में चल रहे विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें उन पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच, उन्हें छुट्टी पर भेजने के आदेश को चुनौती दी गई थी।  

 
सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा​ कि आलोक वर्मा के खिलाफ लगे कुछ आरोपों का सीवीसी की रिपोर्ट समर्थन नहीं करती है और कुछ मामलों में उसका कहना है कि और जांच की जरूरत है। पीठ ने आदेश दिया कि सीवीसी की रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को दी जाए।
 
पीठ ने कहा कि आलोक वर्मा को सोमवार तक जवाब देना होगा। हम मामले पर सुनवाई मंगलवार को करेंगे। इसक साथ ही न्यायालय ने कहा कि वर्मा सीवीसी की रिपोर्ट पर वह अपना जवाब भी सीलबंद लिफाफे में दें। पीठ ने कहा कि सीवीसी की रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल और सॉलिसीटर जनरल को भी सौंपी जाए।     
 
शीर्ष अदालत को सोमवार को ही सीलबंद लिफाफे में सीवीसी की जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी। इस बीच कोर्ट के 26 अक्टूबर के आदेश पर सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम. नागेश्वर राव ने 23 से 26 तारीख के बीच के अपने फैसलों से संबंधित रिपोर्ट अदालत को सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर के अपने आदेश में सीवीसी को आदेश दिया था कि वह दो सप्ताह में आलोक वर्मा के खिलाफ अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपे। 
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