ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी के केसरिया से दो गिरफ्तार, लोकलमेड कट्टा व कारतूस जब्तभारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह पर पहुंचामोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात
राष्ट्रीय
SC में सरकार ने माना फ्रांस ने राफेल सौदे का समर्थन करने की कोई 'स्वायत्त गारंटी' नहीं दी
By Deshwani | Publish Date: 15/11/2018 10:52:28 AM
SC में सरकार ने माना फ्रांस ने राफेल सौदे का समर्थन करने की कोई 'स्वायत्त गारंटी' नहीं दी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अदालत की निगरानी में फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन के साथ राफेल लड़ाकू जेट विमान सौदे की जांच की मांग वाली चार याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार ने स्वीकार किया कि फ्रांस की सरकार ने सौदे का समर्थन करने की कोई स्वायत्त गारंटी नहीं दी है। अदालत ने विमान की कीमत के मसले को लेकर याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए विवाद का महान्यायवादी केके वेणुगोपाल को तब तक जवाब नहीं देने को कहा जब तक अदालत इसकी जांच करने का फैसला नहीं करती है। 

 
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की पीठ ने कहा, "कीमत पर चर्चा तभी होगी जब हम फैसला करेंगे।" महान्यायवादी ने राफेल सौदे की न्यायिक समीक्षा का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर हथियार और विमान की कीमतें सार्वजनिक की जाएंगी तो दुश्मनों को राफेल विमान में लगे हथियारों का पता चल जाएगा। 
 
विमानों की कीमत को सार्वजनिक नहीं किए जाने का बचाव करते हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि 2016 की विनिमय दर के अनुसार एक राफेल जेट की लागत 670 करोड़ रुपये थी और "पूरी तरह से सुसज्जित" विमान की कीमत का खुलासा होने से "विरोधियों को लाभ" हो सकता है। याचिकाकर्ताओं की इस दलील पर कि संसद को दो बार मूल्य की जानकारी दी गयी है, वेणुगोपाल ने कहा कि "हम कहते रहे हैं कि संसद को भी जेट की पूरी लागत के बारे में नहीं बताया गया है।" 
 
याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया था कि इस सौदे के लिए फ्रांस ने कोई सरकारी गारंटी नहीं दी है। इस आरोप पर अटार्नी जनरल ने स्वीकार किया कि कोई सरकारी गारंटी नहीं दी गई है लेकिन कहा कि फ्रांस ने सहूलियत पत्र दिया है जो सरकारी गारंटी की तरह ही है। वेणुगोपाल ने कहा कि न्यायालय यह फैसला करने के लिए सक्षम नहीं है कि कौन सा विमान और कौन से हथियार खरीदे जाएं क्योंकि यह विशेषज्ञों का काम है। 
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS