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नेशनल हेराल्ड मामला: राहुल-सोनिया को उच्चतम न्यायालय से नहीं मिली थी राहत, आज SC में होगी सुनवाई
By Deshwani | Publish Date: 13/11/2018 10:11:49 AMनई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी की उन याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने वर्ष 2011-12 के कर आकलन के एक मामले को दोबारा खोले जाने में उन्हें राहत देने से इनकार किए जाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति ए के सीकरी एवं न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ राहुल, सोनिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नाडीज की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। अपनी याचिकाओं में इन्होंने उच्च न्यायालय के 10 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है। आयकर विभाग ने शीर्ष अदालत में पहले ही एक कैविएट दाखिल कर रखी है कि अगर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कोई याचिका दाखिल की जाती है तो ऐसी सूरत में उसका पक्ष भी सुना जाए।
गौरतलब है कि 10 सितंबर को राहुल और सोनिया को उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली थी। 2011-12 के कर आकलन के एक मामले को दोबारा खोले जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। इसने आयकर विभाग को कांग्रेस नेताओं के आकलन वर्ष 2011-12 के रिकॉर्ड की जांच का मार्ग प्रशस्त कर दिया था।
कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आयकर जांच का मुद्दा भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले के संबंध में निचली अदालत में दाखिल की गयी निजी आपराधिक शिकायत की जांच से उठा था। इस मामले में तीनों जमानत पर हैं। सोनिया और राहुल को निचली अदालत ने 19 दिसंबर 2015 को जमानत दी थी।