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IPS संजीव भट्ट की पत्नी की याचिका को SC ने किया खारिज, कहा- 'जा सकते हैं हाईकोर्ट'
By Deshwani | Publish Date: 4/10/2018 12:30:26 PMनई दिल्ली। गुजरात के बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की पत्नी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। संजीव भट्ट की बीवी ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि उनके पति को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं करने दी जा रही है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि संजीव भट्ट हाईकोर्ट जा सकते हैं। आपको बता दें कि साल 1998 के पालनपुर ड्रग प्लांटिंग केस में एक वकील को झूठे मामले में फंसाने के आरोप में संजीव भट्ट को पुलिस ने 5 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। संजीव भट्ट तब से जेल में हैं।
संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता ने आरोप लगाया कि जेल में बंद उनके पति को वकालतनामे और अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जो कि अदालत जाने के लिए बहुत जरूरी है। जिस पर जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ ने इसे गंभीर मामला बताया था और गुजरात सरकार से जवाब देने को कहा था।
जस्टिस गोगोई ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर है कि एक व्यक्ति को अदालत आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उनकी पत्नी को आने (अदालत) के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई शुरू करने से पहले हम गुजरात सरकार का जवाब चाहते हैं। अदालत ने गुजरात का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से 28 अक्टूबर तक जवाब मांगा था।
यह घटना 1996 में हुई थी, उस समय संजीव भट्ट बनासकांठा में पुलिस अधीक्षक थे। जानकारी के मुताबिक, बनासकांठा पुलिस ने एक किलोग्राम अफीम रखने के आरोप में एक वकील सुमेर सिंह राजपुरोहित को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया था कि यह मादक पदार्थ पालनपुर में राजपुरोहित के होटेल के कमरे में मिला था। हालांकि, बाद में एक जांच से पता चला कि राजपुरोहित पर दबाव बनाने के लिए उन्हें पुलिस द्वारा गलत तरीके से फंसाया गया था ताकि वह राजस्थान के पाली में अपनी विवादित संपत्ति को खाली कर दें।