राष्ट्रीय
एक राज्य के एससी/एसटी को दूसरे राज्य में नहीं मिलेगा आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 30/8/2018 4:03:24 PMनई दिल्ली। एससी-एसटी आरक्षण से जुड़े मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि एससी-एसटी आरक्षण के तहत सेवा या नौकरी में लाभ पाने वाला व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में उसका फायदा नहीं ले सकता है। जबतक कि वहां उसकी जाति सूचीबद्ध न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये अखिल भारत स्तर पर आरक्षण का नियम विचार करने योग्य होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये आरक्षण का लाभ एक राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश की सीमा तक ही सीमित रहेगा।
हालांकि केंद्र की नौकरियों में सभी लोगों को तय नियम के मुताबिक सभी लोगों को नौकरियों में आरक्षण मिलता रहेगा।सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि एक राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति को दूसरे राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की संविधानपीठ ने लिया है।
साथ ही कोर्ट ने साफ किया है कि दिल्ली में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए एससी/एसटी की पैन इंडिया लिस्ट लागू होगी। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति जनजातियों की सूची में खुद से बदलाव नहीं कर सकती, इसके लिए संसद के मंजूरी की जरूरत होगी। राज्य सरकारें संसद की अनुमति से ही लिस्ट में बदलाव कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या एक राज्य का व्यक्ति जो वहां अनुसूचित जाति, जनजाति से ताल्लुक रखता है , दूसरे राज्य में अनुसूचित जाति में मिलने वाले आरक्षण का लाभ ले सकता है या नहीं।