नई दिल्ली। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में आज तीन तलाक बिल पेश होगा। तीन तलाक बिल को लेकर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। विपक्षी दलों की तरफ से राज्यसभा में जोरदार हंगाम किए जाने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर ढाई बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष ने बिल के संशोधनों पर सलाह ना करने का आरोप लगाया है। गुरुवार को विपक्ष की मांगों को स्वीकार करते हुए कैबिनेट ने तीन तलाक विधेयक में संशोधनों को हरी झंडी दे दी। तीन तलाक बिल पर यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कहा कि हमारी पार्टी की स्थिति बिल को लेकर एकदम साफ है। मैं इस बारे में और कुछ अभी नहीं कहना चाहूंगी।
आज सदन की कार्यवाही की शुरुआत होते ही विपक्ष ने राफेल के मुद्दे पर हंगामा किया। इस दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि शुक्रवार को प्राइवेट बिलों पर चर्चा होती है, ऐसे में सरकार तीन तलाक बिल कैसे ला सकती है। उनके अलावा भी आनंद शर्मा, रामगोपाल यादव ने बिल पेश करने का विरोध किया।
इस मामले में राज्यसभा में महाराष्ट्र से कांग्रेस सांसद हुसैन दलवई के बयान पर विवाद छिड़ गया है। दलवई ने कहा कि शक के आधार पर राम ने भी सीता को छोड़ा था। हर धर्म में पुरुषों का वर्चस्व है तो ऐसे में इस्लाम पर ही सवाल क्यों?
तीन तलाक बिल पर रणनीति को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार के दफ्तर में एक बैठक बुलाई। जिसमें अमित शाह, अनंत कुमार के अलावा कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद रहे।
संशोधित तीन तलाक बिल: ट्रायल से पहले पीड़िता का पक्ष सुनकर मजिस्ट्रेट दे सकता है आरोपी को जमानत। पीड़िता, परिजन और खून के रिश्तेदार ही एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। मजिस्ट्रेट को पति-पत्नी के बीच समझौता कराकर शादी बरकरार रखने का अधिकार होगा। एक बार में तीन तलाक बिल की पीड़ित महिला मुआवजे की अधिकार।