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देश में भीड़तंत्र की इजाजत नहीं, संविधान के हिसाब से काम करे सरकार: सुप्रीम कोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 17/7/2018 10:59:20 AMनई दिल्ली। गोरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोई भी अपने आम में कानून नहीं हो सकता है। इसके साथ ही अदालत ने राज्यों को सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि देश में भीड़तंत्र की इजाजत नहीं दे सकती है। यहां पर संविधान के मुताबिक काम करना होगा। बता दें कि गोरक्षा के नाम पर हो रही भीड़ की हिंसा पर रोक लगाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये राज्य सरकारों का दायित्व है कि वह इस तरह से हो रही भीड़ की हिंसा को रोकें।
ये सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है, बल्कि गोरक्षा के नाम पर भीड़ की हिंसा क्राइम है। अदालत इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती कि कोई भी कानून को अपने हाथ में ले। गोरक्षा के नाम पर हिंसक गतिविधियों पर रोक के लिए गाइडलाइंस जारी करने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उक्त टिप्पणी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था।
अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है तो प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे उपाय करे कि हिंसा हो ही नहीं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने साफ कहा कि कोई भी शख्स कानून को किसी भी तरह से हाथ में नहीं ले सकता। कानून व्यवस्था को बहाल रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और प्रत्येक राज्य सरकार को ये जिम्मेदारी निभानी होगी। गोरक्षा के नाम पर भीड़ हिंसा गंभीर अपराध है।
सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पी. एस. नरसिम्हा ने कहा था कि केंद्र सरकार इस मामले में सजग और सतर्क है, लेकिन मुख्य समस्या कानून व्यवस्था की है। कानून व्यवस्था पर नियंत्रण रखना राज्यों की जिम्मेदारी है। केंद्र इसमें तब तक दखल नहीं दे सकता जब तक कि राज्य खुद गुहार ना लगाएं।
सुनवाई के दौरान एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से इंदिरा जय सिंह ने दलील दी कि मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा हिंसा) के पीड़ितों को मुआवजे के लिए धर्म व जाति आदि को ध्यान में रखा जाए। इसके लिए अनुच्छेद-15 का भी हवाला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ित सिर्फ पीड़ित होता है और उसे अलग कैटेगरी में नहीं रखा जाना चाहिए।