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शशि थरूर को मिली अग्रिम जमानत, बिना इजाजत विदेश जाने पर रोक
By Deshwani | Publish Date: 5/7/2018 11:45:39 AM
शशि थरूर को मिली अग्रिम जमानत, बिना इजाजत विदेश जाने पर रोक

नई दिल्ली। दिल्ली की एक कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के केस में कांग्रेस नेता शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। तिरूवनंतपुरम से सांसद को इस मामले में पहले ही बतौर आरोपी तलब किया जा चुका है। इसके बाद एक लाख के मुचलके पर शशि थरूर को अग्रिम जमानत मिल गई है। 
 दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता के विदेश फरार हो जाने का संदेह जाहिर करते हुए थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर ऐतराज जताया था, जिसके बाद विशेष जज अरविंद कुमार ने आदेश पर फैसला सुरक्षित रख लिया। कांग्रेस नेता अग्रिम जमानत के लिए  कोर्ट गए थे। 
अपनी याचिका में थरूर ने कहा था कि मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है और एसआईटी ने साफ तौर पर कहा है कि जांच पूरी हो गई है और हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जरूरत नहीं है। अदालत ने पांच जून को थरूर को समन जारी कर उन्हें सात जुलाई को पेश होने को कहा था और माना था कि उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का पुख्ता आधार है।

बता दें कि सुनंदा 17 जुलाई 2014 को दिल्ली के एक होटल लीला के कमरे में मृत पाई गई थीं।  थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए (पति या रिश्तेदार के हाथों महिला की प्रताड़ना) और 306 (आत्महत्या क लिए उकसाना) के अंतर्गत आरोप लगाए गए हैं। हालांकि थरूर की इस केस में गिरफ्तारी नहीं हुई है। 

दिल्ली पुलिस ने 14 मई को दायर अपनी चार्जशीट में थरूर पर सुंनदा को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि कोर्ट को मामले में उन्हें एक आरोपी के रूप में तलब करना चाहिए। पुलिस ने उनके खिलाफ काफी सबूत होने का दावा किया। करीब 3000 पेजों की चार्जशीट में पुलिस ने थरूर को एकमात्र आरोपी बताया है। 
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