राष्ट्रीय
अयोध्या में विवादित स्थल पर पूजा की अनुमति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार
By Deshwani | Publish Date: 3/7/2018 1:47:19 PMनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादित राम मंदिर में पूजा का मौलिक अधिकार लागू करने की बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर शीघ्र सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने स्वामी से कहा कि वह इसका बाद में उल्लेख करें। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चन्द्रचूड़ की खंडपीठ ने इस विवाद से संबंधित, स्वामी की याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए स्वामी की दलीलों पर विचार किया। जिसपर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि "अभी अर्जी पर सुनवाई नहीं की जा सकती, आप ये मसला बाद में उठाएं, अभी मुख्य मामले पर सुनवाई लंबित है।
स्वामी ने अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि पर पूजा के अपने 'मूल अधिकार' को लागू करने की अपील की है। उन्होंने कल कोर्ट से अनुरोध किया कि उनकी याचिका पर फौरन सुनवाई हो। दरअसल, स्वामी के अनुरोध पर ही बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद के संवेदनशील मामले की सुनवाई में तेजी लाई गई है।
भगवान राम की पूजा का हक मांगने वाली स्वामी की अर्जी पर इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में रामजन्म भूमि पर पूजा अर्चना के लिए अर्जी दायर की थी। स्वामी ने पूजा-अर्चना करने के मूल अधिकार को लागू कराने के लिए अर्जी पर जल्द सुनवाई का अनुरोध भी किया था। सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने इस मामले का उल्लेख किया था। जिसके बाद सीजेआइ दीपक मिश्रा ने कहा कि जुलाई में अदालत आएं हम देखेंगे कि हम इस पर क्या कर सकते हैं।