राष्ट्रीय
आधार-पेन कार्ड को लिंक कराने का आखिरी मौका आज
By Deshwani | Publish Date: 30/6/2018 11:34:02 AMनई दिल्ली। आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक कराने की समयसीमा आज खत्म हो रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की तरफ से मनी लान्ड्रिंग (पीएमएलए) एक्ट के तहत बैंक अकाउंट और पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य किया जा चुका है। ऐसे में यदि आपने इन्हें लिंक नहीं कराया है तो आज हर हाल में ये काम कर लीजिए, नहीं तो आप कई तरह की मुश्किल में फंस सकते हैं।
सरकार ने इस बार ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार और पेन को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में यदि आप आज इन दोनों को लिंक कराने से चूक गए तो आपको आयकर रिफंड से वंचित होना पड़ सकता है। साथ ही कई अन्य सरकारी योजनाओं के तहत सीधे खाते में पैसा आने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ सकता है। हालांकि सरकार ने 80 साल से ज्यादा उम्र के कर दाताओं, एनआरआई और जम्मू-कश्मीर व असम, मेघालय के निवासियों को फिलहाल आधार और पैन को लिंक कराने से छूट दी हुई है।