राष्ट्रीय
कर्नाटक में सरकार गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से उच्चतम न्यायालय का इनकार
By Deshwani | Publish Date: 9/6/2018 2:46:04 PMनई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक में सरकार के गठन को चुनौती देने वाली एक याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सरकार के गठन को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस विधान सभा चुनाव में सबसे बडे दल के रूप में नहीं उभरी थी।
न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अवकाशकालीन पीठ ने शीघ्र सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख करने वाले वकील से कहा, ‘खेद है।’ याचिका दायर करने वाले व्यक्ति ने सुरक्षा कारणों से अपना असली नाम उजागर नहीं किया है।
याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ से कहा कि कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को मत दिया था जिसे हाल ही में संपन्न चुनावों में 104 सीटें मिली थीं. जनता ने कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री नहीं चुना है. कर्नाटक विधान सभा की 224 में से 222 सीटों पर 12 मई को चुनाव हुए थे। इसमें बीजेपी को 104 सीटें मिली थीं जबकि कांग्रेस 78 और जेडीएस 37 सीटों पर विजयी हुई थीं।
राज्यपाल वजूभाई वाला ने पहले बीजेपी नेता बी एस येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था लेकिन उन्होंने सदन में शक्ति परीक्षण से पहले ही इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कांग्रेस - जेडीएस गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया और कुमारस्वामी को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलायी गई थी।