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सुप्रीम कोर्ट ने क्लैट 2018 काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार
By Deshwani | Publish Date: 6/6/2018 1:25:47 PM
सुप्रीम कोर्ट ने क्लैट 2018 काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्‍ट (क्लैट) 2018 की काउंसलिंग पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इससे पहले (क्लैट) 2018 परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि परीक्षा के परिणाम 31 मई को आएंगे। कोर्ट के इस आदेश के बाद देश के प्रमुख 19 नेशनल लॉ कॉलेजों में एडमिशन का रास्‍ता साफ हो गया है।


न्यायमूर्ति एलएन राव और न्यायमूर्ति एमएम शांतानगौदर की अवकाश पीठ ने शिकायत निवारण समिति से क्लैट अभ्यर्थियों की शिकायतों पर गौर कर 6 जून तक रिपोर्ट देने को भी कहा था। शिकायतों में 13 मई को संपन्न टेस्ट में कई तकनीकी एवं अन्य खामियां होने का आरोप लगाया गया था।


शिकायत निवारण समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश कर रहे हैं। 30 मई को सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता की उस दलील को खारिज कर दिया था जिसमें उसने क्लैट 2018 की परीक्षा को खारिज कर परीक्षा दोबारा कराने की मांग की थी। देश भर में करीब 54000 अभ्यर्थियों ने 19 राष्ट्रीय विधि महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्लैट 2018 परीक्षा दी थी।


 

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