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जजों की नौकरी परिवार की संपत्ति नहीं-जस्टिस पाशा
By Deshwani | Publish Date: 25/5/2018 6:34:54 PM
जजों की नौकरी परिवार की संपत्ति नहीं-जस्टिस पाशा

 नई दिल्ली। देश की अदालतों में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर बहस अभी भी जारी है। केरल हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी कमाल पाशा ने भी जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूरे न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह पद किसी परिवार की संपत्ति नहीं है, जिसे जाति या लगाव के आधार पर बांटा जाए।

 
उनकी यह टिप्पणी केरल हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के खाली पद भरने के लिए कॉलेजियम द्वारा सुझाए गए नामों के बाद आई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन नामों की सिफारिश को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, जिसे खारिज किया जा चुका है।
 
याचिकाकर्ता वकील सीजे जोवसन और साबू ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कॉलेजियम द्वारा दिए गए नामों को खारिज करने की मांग की थी। उन्होंने यह मांग की थी कि न्यायाधीशों के खाली पदों को भरने के लिए वकीलों की नई सूची बनाई जाए। इस सूची में ऐसे किसी वकील का नाम शामिल न किया जाए, जिसका किसी मौजूदा या पूर्व जज से संबंध हो।
 
याचिका में बताया गया है कि अनुशंसित उम्मीदवार पूर्व न्यायाधीशों या वकील जनरल के परिचित और रिश्तेदार हैं। इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि एक तो हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश का दामाद है, दूसरा हाईकोर्ट के जज का चचेरा भाई है, तीसरा एक शीर्ष न्यायिक अधिकारी का दामाद है और चौथा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज का रिश्तेदार है।
 
जस्टिस पाशा ने बार और बेंच के सदस्यों द्वारा विदाई बैठक में दिए गए अपने भाषण में कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किसी परिवार की संपत्ति नहीं है। मुझे इस पर विश्वास नहीं है कि नियुक्ति प्रक्रिया को धर्म, जाति, उपजाति या लगाव के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए।
 
उन्होंने कहा कि बार से कुछ नामों पर विचार करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा, “अगर मीडिया द्वारा दिए गए नाम सही हैं, तो मैं बहुत अच्छी तरह से कह सकता हूं कि मेरे साथ इस अदालत के अधिकांश न्यायाधीशों के पास इन लोगों के चेहरों को देखने के लिए कोई अच्छा भाग्य नहीं है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि क्या यह न्यायपालिका के लिए अच्छा है?
 
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