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केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन लेने के लिए जरूरी नहीं आधार: सरकार
By Deshwani | Publish Date: 15/5/2018 4:13:49 PM
केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन लेने के लिए जरूरी नहीं आधार: सरकार

 नई दिल्ली। कार्मिक राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य नहीं है। स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की हाल में हुई 30वीं बैठक में उन्होंने कहा कि आधार एक अतिरिक्त सुविधा है। इसके जरिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है और इसके लिए बैंकों में जाने की जरूरत नहीं है।

 
मंत्री की यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आधार नहीं होने के कारण अपने बैंक खातों में पेंशन प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी। बैठक के ब्योरे के अनुसार सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार होना अनिवार्य नहीं किया गया है। आधार 12 अंकों की संख्या है। इसे भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण (यूआईडीएआई) जारी करता है। यह पहचान और पते के साक्ष्य के रूप में काम करता है। केंद्र सरकार के 48.41 लाख कर्मचारी हैं और 61.17 लाख पेंशनभोगी हैं।
 
सिंह ने इस मौके पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र किया। मंत्री ने कहा, ‘‘इसमें न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 9,000 रुपए मासिक, कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए तथा निर्धारित चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपए मासिक किया जाना शामिल हैं।’’  
 
उन्होंने कहा, ‘कॉन्स्टैंट अटेंडैंस अलाउंस को 4,500’ रुपए से बढ़ाकर 6,750 रुपए कर दिया गया है, जो 1 जुलाई, 2017 से लागू हो गया है। फाइनेंस बिल, 2018 में अर्जित इंटरेस्ट पर स्टैंडडर्ड डिडक्शन, टैक्स रिबेट आदि इनकम टैक्स से संबंधित कुछ बेनिफिट्स भी दिए गए हैं।’
 
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