ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी के केसरिया से दो गिरफ्तार, लोकलमेड कट्टा व कारतूस जब्तभारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह पर पहुंचामोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात
राष्ट्रीय
पंचायत चुनाव पर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
By Deshwani | Publish Date: 10/5/2018 5:53:22 PM
पंचायत चुनाव पर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट  से झटका, हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

 नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश पर आज रोक लगा दी जिसमें उसने पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव लड़ने के लिए ई- मेल के जरिए दाखिल नामांकन पत्र मंजूर करने के लिए कहा था। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने इस बात पर गौर किया कि करीब 17,000 उम्मीदवारों ने निर्विरोध पंचायत चुनाव जीता है। न्यायालय ने चुनाव आयोग से उन्हें विजेता नहीं घोषित करने के निर्देश दिए।

 
पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि राज्य में 14 मई को होने वाले पंचायत चुनाव ‘स्वतंत्र एवं निष्पक्ष’ हों। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश और यह तथ्य कि 34 फीसदी उम्मीदवारों ने निर्विरोध चुनाव जीता, यह चिंताजनक ’’ है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आठ मई को राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वह 23 अप्रैल को दोपहर तीन बजे तक ऑनलाइन दाखिल किये गये नामांकन पत्रों को स्वीकार करे।
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS