नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज करने के राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस के दो राज्यसभा सांसदों की याचिका पर पांच सदस्यीय संविधान पीठ आज विचार करेगी। बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ गठित कर ली गई है।
सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाले कामकाज की सूची के अनुसार न्यायमूर्ति एके सिकरी, न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की पांच सदस्यीय संविधान पीठ कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा की याचिका पर सुनवाई करेगी।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्त प्रशांत भूषण ने दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ के समक्ष कल इस मामले का उल्लेख किया था। न्यायमूर्ति चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति कौल की पीठ ने शुरू में सिब्बल से कहा कि इस याचिका का उल्लेख प्रधान न्यायाधीश के समक्ष करें लेकिन बाद में सिब्बल और प्रशांत भूषण से कहा था कि वे मंगलवार को आएं।
महत्वपूर्ण बात यह है कि इस याचिका को उन न्यायाधीशों के सामने सूचीबद्ध नहीं किया गया जो वरिष्ठता क्रम में दूसरे से पांचवें स्थान पर हैं। ये न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ वहीं हैं जिन्होंने 12 जनवरी को प्रेस कांफ्रेस करके प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर कई आरोप लगाए थे।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस समेत 7 राजनीतिक पार्टियां राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आई थीं। जिसे राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया था। कांग्रेस ने वेंकैया नायडू के फैसले को असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दिया था। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्यों प्रताप सिंह बाजवा और अमी याज्ञनिक ने सुप्रीमकोर्ट में यह याचिका दायर की है।