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कठुआ केस: पंजाब में होगी सुनवाई, सीबीआई जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
By Deshwani | Publish Date: 7/5/2018 3:54:02 PM नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप के बाद हत्या मामले की जांच सीबीआई से करवाए जाने की मांग को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने कहा, मामले की सुनवाई रोज़ाना होगी, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को पठानकोट ट्रांसफर कर दिया है।
पीड़िता के परिवार और वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके यह मांग की थी। पीड़िता का परिवार इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई के लिए इस केस का ट्रांसफर चंडीगढ़ या किसी अन्य राज्य में चाहता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पठानकोट कोर्ट में इस मामले की रोजाना सुनवाई हो और सारी सुनवाई कैमरे के सामने हो। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार को पठानकोट कोर्ट के लिए अपना सरकारी वकील नियुक्त करने की भी इजाजत दे दी है और यह भी कहा है कि जम्मू-कश्मीर सरकार पीड़िता के परिवार, वकील और गवाहों को पूरी सुरक्षा दे। इस केस को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने का आरोपियों और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया था। आरोपियों ने इस केस की सीबीआई जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है, जबकि महबूबा सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया है।