राष्ट्रीय
सीजेआई दीपक मिश्रा पर महाभियोग लाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची विपक्ष
By Deshwani | Publish Date: 7/5/2018 12:50:21 PM नई दिल्ली। राज्यसभा के सभापति वैंकेया नायडू द्वारा प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस खारिज किये जाने के खिलाफ विपक्ष के नेता आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। महाभियोग नोटिस अस्वीकार करने के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति चेलामेश्वर के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका पेश की। न्यायमूर्ति चेलामेश्वर ने कहा कि मास्टर ऑफ रोस्टर के संबंध में संविधान पीठ ने फैसला दिया है, ऐसे में याचिका प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखी जाए। इसके जवाब में सिब्बल ने कहा, चूंकि महाभियोग नोटिस प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ था, इसलिए कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश याचिका को सूचीबद्ध करने का निर्देश दे सकता है।
सीजेआई के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज चेलमेश्वर इस पीआईएल पर सुनवाई कर सकते हैं। वह मंगलवार को इसपर अंतिम फैसला लेंगे। ये पीआईएल कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की देखरेख में फाइल की गई है। पीआईएल में कहा गया है, "उपराष्ट्रपति ने महाभियोग प्रस्ताव को खारिज करने का जो फैसला दिया था, वो राजनीति से प्रेरित है। ऐसा करना लोकतंत्र के खिलाफ और अवैधानिक है।
पीआईएल के मुताबिक, महाभियोग प्रस्ताव के खारिज होने के बाद ऐसा लगता है कि राजनीतिक कारण संवैधानिक आधार से ज्यादा अहम हो गए हैं। सीजेआई पर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि वह कई संवेदनशील मामलों में एकतरफा फैसले लेते हैं, जिसे किसी भी तरह से संवैधानिक करार नहीं दिया जा सकता। पीआईएल में यह भी कहा गया है कि उपराष्ट्रपति ने बिना सोच-विचार के जल्दबाजी में फैसला लेते हुए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।