राष्ट्रीय
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, यूपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब नहीं मिलेगा सरकारी बंगला
By Deshwani | Publish Date: 7/5/2018 11:25:32 AMनई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को बड़ा झटका देते हुए उस कानून को रद्द कर दिया है, जिसके जरिए राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को स्थायी घर दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आज यह फैसला सुनाया।
पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक कानून बनाया था, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को रहने के लिए सरकारी बंगला दिए जाए का प्रावधान किया गया था। इसी कानून को एक जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश सरकार के कानून को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अखिलेश यादव, मायावती, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह को प्रदेश में मिला सरकारी बंगला खाली करना होगा।
कोर्ट ने कहा, 'यूपी सरकार का कानून मनमाने तरीके से बनाया गया कानून है, जो भेदभाव पूर्ण है और समानता के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने इसके साथ ही यूपी मिनिस्टर्स (वेतन, भत्ता और अन्य प्रावधान) एक्ट 2016 की धारा 4 (3) को अवैध घोषित कर दिया।