ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी के केसरिया से दो गिरफ्तार, लोकलमेड कट्टा व कारतूस जब्तभारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह पर पहुंचामोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात
राष्ट्रीय
कठुआ गैंगरेप-हत्या मामला सीबीआई को सौंपा जाए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
By Deshwani | Publish Date: 7/5/2018 10:03:50 AM
कठुआ गैंगरेप-हत्या मामला सीबीआई को सौंपा जाए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली। कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले को सीबीआई को सौंपा जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर सकता है। साथ ही मामले की सुनवाई राज्य से बाहर चंडीगढ़ शिफ्ट करने पर भी आदेश पारित किया जा सकता है। मामले की सुनवाई चंडीगढ़ स्थानांतरित करने को लेकर दायर पीड़िता के पिता की अर्जी और मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपने के आग्रह को लेकर दायर आरोपियों की याचिका पर प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ सुनवाई करेगी। पीठ ने इससे पहले 7 मई तक के लिए मामले की सुनवाई को स्थगित करने का आदेश दिया था।

 

 

गत 10 जनवरी को कठुआ की आठ साल की बच्ची का अपहरण कर लिया गया था। बच्ची को एक मंदिर में बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान उसे भूखा रखा गया और नशीली दवाइयां दी गई और बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इसके बाद बच्ची की हत्या कर दी गई। बच्ची का शव गांव के जंगल से मिला था। सरकार ने 23 जनवरी को मामले की जांच राज्य पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दी थी। अपराध शाखा ने विशेष जांच दल गठित किया जिसने दो विशेष पुलिस अधिकारियों और एक हेड कांस्टेबल समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।

 

 

इस मामले के दो मुख्य आरोपियों ने बीते 4 मई को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, ताकि न्याय हो सके। आरोपियों ने मुकदमे को चंडीगढ़ स्थानांतरित किए जाने की याचिका का भी विरोध किया था। सांझी राम और विशाल जंगोत्रा ने दावा किया कि पुलिस एक निष्पक्ष और प्रभावी जांच करने में नाकाम रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले की जांच करने वाली विशेष जांच टीम (एसआईटी) में दागी अधिकारी शामिल थे।

 

कोर्ट में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में आरोपियों ने मृतका के पिता की उस याचिका का विरोध किया है जिसके तहत उन्होंने मुकदमे की सुनवाई कठुआ से चंडीगढ़ स्थानांतरित करने की मांग की है। उन्होंने दलील दी है कि मामले में 221 गवाह हैं और चंडीगढ़ जाकर अदालती कार्यवाही में शामिल होना उनके लिए मुश्किल होगा। आरोपियों ने दावा किया कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है।

image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS