राष्ट्रीय
एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को झटका
By Deshwani | Publish Date: 3/5/2018 5:52:47 PMनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए एससी/ एसटी एक्ट में संशोधन को लेकर दिए आदेश को सही बताया। कोर्ट ने कहा कि अगर जांच में जरूरत हो तो गिरफ्तारी की जाए। दरअसल शीर्ष कोर्ट उस याचिका की सुनवाई कर रहा है जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कानून को लेकर दिए फैसले पर केंद्र सरकार ने पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार के अलावा इस मामले में 4 राज्यों ने भी पुनर्विचार याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 16 मई से लगातार सुनवाई करेगा।
केंद्र सरकार की तरफ से एटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी के पहले विभाग के अधिकारी या एसपी की इजाज़त का प्रावधान डालना सीआरपीसी में बदलाव करने जैसा है। उन्होंने कहा कि हज़ारों साल से वंचित तबके को अब जाकर सम्मान मिलना शुरू हुआ है। इसलिए कोर्ट का ये फैसला इस तबके के लिए बुरी भावना रखने वालों का मनोबल बढ़ाने वाला है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या हम जीवन के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकते ?
बता दें कि 20 मार्च को एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति-जनजाति उत्पीड़न निरोधक कानून के तहत आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। दलित संगठनों ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। इस आदेश पर पुनर्विचार की मांग करते हुए केंद्र ने 2 अप्रैल को कोर्ट का रुख किया था।