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कावेरी जल विवाद: कर्नाटक ने नहीं माना आदेश तो भुगतेगा परिणाम: सुप्रीम कोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 3/5/2018 3:52:13 PMनई दिल्ली। कावेरी नदी जल विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कर्नाटक सरकार को चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कर्नाटक ने तमिलनाडु के लिए पानी नहीं छोड़ा तो उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी।
अटॉर्नी जनरल के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि कर्नाटक चुनाव से कोर्ट का कोई लेना-देना नहीं है और यह कोर्ट की चिंता नहीं है। कर्नाटक सरकार को तत्काल तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ना होगा। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख भी तय की। तमिलनाडु ने केंद्र पर इस मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया और कहा कि इन्हें कर्नाटक चुनाव की अधिक फिक्र है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक में चुनाव हैं तो ये चिंता की बात नहीं है। कर्नाटक को अप्रैल और मई में तमिलनाडू को पानी देना चाहिए। इस संबंध में कर्नाटक सरकार अगले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दे कि उसने कितना पानी छोड़ा है।