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नाबालिग से बलात्कार मामले में आसाराम को उम्रकैद, बाकी दोषियों को 20-20 साल की सजा
By Deshwani | Publish Date: 25/4/2018 2:42:01 PM
नाबालिग से बलात्कार मामले में आसाराम को उम्रकैद, बाकी दोषियों को 20-20 साल की सजा

जोधपुर। कथावाचक आसाराम को नाबालिग से बलात्कार के मामले में आज जोधपुर की एक अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। आसाराम के साथ ही उसकी राजदार शिल्पी और शरतचंद्र भी दोषी ठहराए गए हैं, इन्हें 20-20 साल की सजा मिली है। वहीं, प्रमुख सेवादार शिवा और रसोइया प्रकाश को अदालत ने बरी कर दिया है। सजा सुनकर रो पड़े आसाराम। कोर्ट ने आसाराम के दलीलों ठुकराया। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अदालत के विशेष न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने जोधपुर सेंट्रल जेल परिसर में यह फैसला सुनाया। आज शाम को जेल में तय होगी आसाराम की नई बैरक।

 

पीड़िता ने आसाराम पर उसे जोधपुर के नजदीक मनाई इलाके में आश्रम में बुलाने और 15 अगस्त 2013 की रात उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था। आसाराम मामले में अंतिम सुनवाई एससी/एसटी मामलों की विशेष अदालत में सात अप्रैल को पूरी हो गई थी और फैसला 25 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रखा गया था।

 

जोधपुर की कोर्ट ने सुरक्षा कारणों से सेंट्रल जेल परिसर में ही फैसला सुनाने का निर्णय किया था। कोर्ट ने आसाराम के अलावा सह आरोपी शरतचंद्र और शिल्पी को भी दोषी करार दिया है। वहीं शिवा और प्रकाश को बरी किया गया है। फैसले के मद्देनजर केंद्र सरकार ने दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा को सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए हैं।

 

इस फैसले पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई थीं। पीड़िता के पिता ने कहा- आसाराम दोषी करार दिए गए, हमें इंसाफ मिला है। इस लड़ाई में हमारा साथ देने वाले सभी लोगों को हम धन्यवाद करते हैं।

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