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राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद रेप करने पर कड़े सजा का प्रावधान वाला अध्यादेश लागू
By Deshwani | Publish Date: 22/4/2018 11:03:36 AM
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद रेप करने पर कड़े सजा का प्रावधान वाला अध्यादेश लागू

नयी दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2018 को  मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति द्वारा इस अध्यादेश की मंजूरी देने के बाद यह देश भर में लागू हो गया। इस अध्यादेश के लागू होने के बाद बलात्कार करने वालों को कड़ी सजा देना संभव हो सकेगा। ज्ञात हो कि इस अध्यादेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गयी थी, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा गया था। 

 
इस अध्यादेश से भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है। इस अध्यादेश में सोलह वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यूनतम सजा को 10 वर्ष से बढ़ाकर बीस वर्ष कर दिया गया है। इसे आजीवन कारावास में भी बढ़ाया जा सकता है।
 
अब दुष्कर्म के सभी मामलों की जांच और सुनवाई दो महीने के भीतर ही पूरी करनी होगी। साथ ही सोलह वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के अभियुक्त को अग्रिम जमानत भी नहीं देने का भी प्रावधान किया गया है।
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