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कैबिनेट की बैठक शुरू, नाबालिगों से रेप मामले में मौत की सजा पर फैसला संभव
By Deshwani | Publish Date: 21/4/2018 12:19:46 PMनई दिल्ली। आज केंद्रीय कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में सरकार कठुआ और उन्नाव कांड में हुई किरकिरी पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश करेगी। इसके अंतर्गत प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल ऑफेंस (पॉक्सों) एक्ट में संशोधन को हरी झंडी मिल सकती है। इस संसोधन को हरी झंडी मिलने के बाद देश में 12 साल या उससे कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप के दोषियों को मौत की सजा दिए जाने का रास्ता साफ हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव और जम्मू कश्मीर के कठुआ में नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर देशभर में गुस्से के माहौल है। चारों तरफ रेप के दोषियों को सजा दिलाने की मांग उठ रही है। इसी पृष्ठभूमि में सरकार बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने की योजना बना रही है।
कयास लगाया जा रहा है कि इस बैठक में 12 साल तक बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को भी मौत की सजा सुनाई जा सकती है। पॉक्सो कानून के आज के प्रावधानों के अनुसार इस जघन्य अपराध के लिए अधिकतम सजा उम्रकैद है. वहीं, न्यूनतम सजा सात साल की जेल है।