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दाऊद इब्राहिम की संपत्ति होगी जब्त, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मां, बहन की याचिका
By Deshwani | Publish Date: 20/4/2018 1:36:31 PM
दाऊद इब्राहिम की संपत्ति होगी जब्त, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मां, बहन की याचिका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति को जब्त कर ले। यह फैसला कोर्ट ने डॉन की बहन हसीना पारकर और मां अमीना बी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए दिया है। न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति ए. एम. सप्रे ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह संपत्तियां दाऊद इब्राहिम की हैं। दाऊद की यह प्रॉपर्टी मुंबई के नागपाड़ा इलाके में है और दाऊद की बहन और मां का इस पर कब्जा था। फिलहाल दाऊद की मां और बहन की मौत हो चुकी है। दाऊद की मां अमीना बी कासकर और बहन हसीना पारकर ने मुंबई स्थित अपनी आवासीय संपत्तियों के कुर्की आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी।

 

गौरतलब है कि अमीना बी कासकर और हसीना पारकर दोनों की मौत हो चुकी है। मुंबई में दोनों के नाम से सात आवासीय संपत्ति है। इनमें से दो अमीना बी, जबकि पांच हसीना पारकर के नाम पर है। करोड़ों रुपये की कीमत वाली यह संपत्तियां कथित रूप से दाऊद इब्राहिम द्वारा गलत तरीके से कमाये गये धन से अर्जित की गई हैं।

 

 

दोनों महिलाओं ने संपत्ति कुर्की मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने स्मगलर्स और विदेशी मुद्रा मैनिपुलेटर्स अधिनियम , 1976 ( सैफेमा ) के तहत दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा इलाके में में उनकी संपत्तियां जब्त करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि उन्हें कुर्की का नोटिस सही तरीके से नहीं मिला था और उन्हें नए सिरे से संपत्तियां जब्त करने के नोटिस को चुनौती देने का अवसर दिया जाना चाहिए।

 
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