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सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत की दोबारा जांच की अर्जी खारिज की
By Deshwani | Publish Date: 19/4/2018 11:22:52 AM
सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत की दोबारा जांच की अर्जी खारिज की

नई दिल्ली। आज उच्चतम न्यायालय ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ केस की सुनवाई करने वाली सीबीआई की विशेष अदालत के जज रहे बी एच लोया की कथित रहस्यमयी मौत की स्वतंत्र जांच कराने की मांग से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए उच्चयतम न्यायलय ने कहा कि चार जजों के बयान पर संदेह का कोई कारण नहीं है। उनके बयान पर संदेह करना संस्थान पर संदेह करना जैसा होगा।

 

इन याचिकाओं में एसआईटी जांच की मांग की गई थी। लोया की मौत एक दिसंबर 2014 को कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने से उस वक्त हुई थी जब वह अपने एक सहकर्मी की बेटी की शादी में शिरकत के लिए नागपुर गए थे। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर एवं डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने 16 मार्च को इन अर्जियों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

 

महाराष्ट्र सरकार ने शीर्ष न्यायालय में दलील दी थी कि लोया की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली सारी अर्जियां प्रेरित हैं और उनका मकसद कानून का शासन बरकरार रखने की दुहाई देकर एक व्यक्ति को निशाना बनाना है। राज्य सरकार ने लोया मामले में कुछ वकीलों की ओर से शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीशों के प्रति आक्रामक रवैया अपनाने और इस मामले से जुड़े आरोपों पर बरसते हुए कहा था कि न्यायपालिका एवं न्यायिक अधिकारियों को ऐसे व्यवहार से बचाने की जरूरत है।

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