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कठुआ गैंगरेप: बच्ची की पहचान उजागर करने पर मीडिया घरानों पर दस-दस लाख का जुर्माना
By Deshwani | Publish Date: 18/4/2018 1:28:12 PM
कठुआ गैंगरेप: बच्ची की पहचान उजागर करने पर मीडिया घरानों पर दस-दस लाख का जुर्माना

 नयी दिल्ली। कठुआ गैंगरेप पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में आज कई मीडिया हाउस ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने माफी मांगी। इससे पहले कोर्ट ने इन मीडिया हाउस को पीड़िता की पहचान उजागकर करने के मामले में नोटिस भेजा था। कोर्ट ने हरेक मीडिया हाउस को निर्देश दिया कि वे पीड़ित मुआवजा कोष में 10 -10 लाख रुपये जमा करायें।

 
मीडिया हाउस की पैरवी कर रहे वकील ने कोर्ट के सामने कहा कि कठुआ गैंगरेप पीड़िता की पहचान गलती से उजागर हो गयी। उन्होंने कहा कि कानून की सही समझ न होने के कारण उन्होंने कठुआ बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर कर दी। 
 
चीफ जस्टिस का कार्यभार संभाल रही जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर ने आदेश दिया है कि मुआवजे की राशि एक सप्ताह के अंदर हाईकोर्ट के रजिस्टार जनरल के पास जमा की जाये और उसे जम्मू-कश्मीर के लीगल सर्विस ऑथिरिटी के एकाउंट में जमा किया जाये, जिसका इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर के पीड़ितों के उत्थान के लिए किया जाये। 
 
साथ ही कोर्ट ने रेप विक्टिम की पहचान को उजागर करने वालों के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग किया और कहा कि जो भी ऐसा करता है उसे छह महीने की सजा हो सकती है। इस मामले में अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। 
 
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