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18 अप्रैल को चुनाव आयोग कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा पर करेगा सुनवाई
By Deshwani | Publish Date: 12/4/2018 8:00:24 PM
18 अप्रैल को चुनाव आयोग कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा पर करेगा सुनवाई

नई दिल्ली। भारतीय चुनाव आयोग कांग्रेस के चुनाव चिन्ह "हाथ का पंजा" रद्द किए जाने वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। इस पर चुनाव आयोग 18 अप्रैल को सुनवाई करेगा। उपचुनाव आयुक्त चंद्र भूषण कुमार मामले की सुनवाई करेंगे।

 
बता दें कि जनवरी 2018 में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग से पंजे के निशान वाले चुनाव चिन्ह को रद्द किये जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि हाथ मानव शरीर का अभिन्न हिस्सा है और यह चुनाव चिन्ह आचार संहिता का उल्लंघन करता है।
 
उपाध्याय ने अपनी छह पेज की याचिका में कहा कि यह चिन्ह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन है और इससे चुनाव के दौरान आचार संहिता का भी उल्लंघन होता है। अपनी मांगों को लेकर बीजेपी नेता ने मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत और पोल पैनल के कानूनी सलाहकारों से भी मुलाकात की थी। 
 
अश्विनी ने अपने लेटर में लिखा था कि कांग्रेस अपने चुनाव चिन्ह का दुरुपयोग चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी करती है और चुनाव के दिन उम्मीदवार पार्टी समर्थक और चुनाव एजेंट "हाथ के पंजे" का उपयोग इशारों में चुनाव चिन्ह के रूप में करते हैं। जब पोलिंग बूथ पर किसी तरह के इशारे या प्रचार की मनाही होती है। वहां भी इशारों ही इशारों में पार्टी का प्रचार किया जाता है।  
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