राष्ट्रीय
रोहिंग्या मुसलमान मामले पर सर्वोच्च न्यायालय आज सुना सकता है फैसला
By Deshwani | Publish Date: 9/4/2018 11:44:57 AMनई दिल्ली। रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजने के केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर आज सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ सकता है। इस मसले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्र करेंगे। रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन को रोकने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं की भूमिका पर केंद्र ने सवाल उठाए हैं। सरकार ने इन याचिकाओं को देश की जनसांख्यिकी और उसकी स्थिरता के लिए खतरा बताया है।
सरकार ने अपने हलफनामे में रोहिंग्या शरणार्थियों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए कहा है कि ये भारत में नहीं रह सकते। सरकार ने कहा है कि उसे खुफिया जानकारी मिली है कि कुछ रोहिंग्या आतंकी संगठनों के प्रभाव में हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इस मामले में दलीलें भावनात्मक पहलुओं पर नहीं, बल्कि कानूनी बिंदुओं पर आधारित होनी चाहिए।
केंद्र ने कहा है कि देशभर में 40 हजार से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी मौजूद हैं। अब तक करीब 9 लाख रोहिंग्या म्यांमार छोड़ चुके हैं। केंद्र सरकार ने कोर्ट में यह भी कहा था कि सरकार इस समस्या के समाधान के लिए राजनयिक प्रयास कर रही है, इसलिए कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। केंद्र ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि वे देश को शरणार्थियों की राजधानी नहीं बनने देंगे।