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शोपियां घटना : रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से की याचिका खारिज करने की मांग
By Deshwani | Publish Date: 16/3/2018 12:31:05 PMनई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने मेजर आदित्य के पिता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को रद्द करने की मांग की है। रक्षा मंत्रालय से पहले मेजर आदित्य के पिता ने सुप्रीम कोर्टका रूखकर अपने बेटे के खिलाफ जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी। मेजर के पिता ने शीर्ष अदालत में केंद्र के इस कथन का हवाला देते हुए कहा था कि सरकार की पूर्व अनुमति के बिना इस मामले में संस्थान पर कानूनी कार्यवाही पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए।
इससे पहले कोर्ट ने 5 मार्च को गोलीबारी की घटना में राज्य सरकार को आगे जांच करने से रोक दिया था, क्योंकि केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा था कि जम्मू कश्मीर सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून की धारा सात के तहत पूर्व अनुमति लेना जरूरी है।
मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने को लेकर केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। राज्य सरकार ने कहा है कि मामले में आरोपियों की सूची में मेजर आदित्य का नाम नहीं है। वहीं मेजर आदित्य के पिता ले। कर्नल कर्मवीर सिंह ने अपनी अर्जी में कहा कि 27 जनवरी को शोपियां थाने में रणबीर दंड संहिता की धारा336,307 और302 के तहत दर्ज प्राथमिकी अमान्य है, क्योंकि पुलिस ने इसे दर्ज करने से पहले पूर्व अनुमति नहीं ली।
बता दें कि इसी साल 27 जनवरी को शोपियां के गानोवपोरा में पथराव कर रहे युवकों पर सेना की ओर से गोलीबारी में 3 युवक मारे गए थे, जबकि 9 घायल हो गए थे। पुलिस ने इस घटना के बाद 10 गढ़वाल यूनिट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी।