राष्ट्रीय
क्या कोई व्यक्ति इच्छामृत्यु के लिए वसीयत लिख सकता है? SC आज करेगी सुनवाई
By Deshwani | Publish Date: 9/3/2018 11:12:56 AMनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आज उस याचिका पर फैसला सुना सकता है जिसमें मरणासन्न व्यक्ति द्वारा इच्छामृत्यु के लिए लिखी गई वसीयत (लिविंग विल) को मान्यता देने की मांग की गई है। ‘लिविंग विल’ एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें कोई मरीज पहले से यह निर्देश देता है कि मरणासन्न स्थिति में पहुंचने या रजामंदी नहीं दे पाने की स्थिति में पहुंचने पर उसे किस तरह का इलाज दिया जाए।
‘पैसिव यूथेनेशिया’ (इच्छामृत्यु) वह स्थिति है जब किसी मरणासन्न व्यक्ति की मौत कीतरफ बढाने की मंशा से उसे इलाज देना बंद कर दिया जाता है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने पिछले साल 11 अक्तूबर को इस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।