राष्ट्रीय
घोटालेबाज भगोड़ों के खिलाफ बिल, नीरव मोदी और माल्या जैसों पर लगेगी लगाम
By Deshwani | Publish Date: 1/3/2018 7:44:38 PM नई दिल्ली। केंद्र सरकार से देश के बैंकों को करोड़ों रुपयों की चपत लगा विदेश भागने वाले उद्योगपतियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सख्त कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को आर्थिक अपराध कर फरार होने वालों ( फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल ) से निपटने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। वित्त मंत्री ने बताया कि इस विधेयक पास होने के बाद देश से भागने वाले भगोड़े साबित होंगे। फरार भगोड़ों की संपत्ति जब्त की जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि इस बिल के प्रावधान नीरव मोदी और विजय माल्या पर भी लागू होंगे।
आर्थिक अपराध कर फरार होने वाला (फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर) व्यक्ति उसे कहा जाएगा जिसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका हो और जो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए भारत से बाहर जा चुका है जा जाने वाला है या फिर वह लौटकर भारत आने से मना कर रहा हो। इस बिल के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ इस कानून ( फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही मोदी कैबिनेट ने गुरुवार को नेशनल फाइनेंसियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को भी मंजूरी दे दी। कैबिनेट मीटिंग के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल फाइनेंसियल रिपोर्टिंग अथारिटी के लिये मंजूरी दी। यह निकाय सूचीबद्ध कंपनियों के साथ साथ बड़ी असूचीबद्ध कंपनियों की आडिट पर गौर करेगा। बता दें कि बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक के एजेंडे में चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) के कामकाज पर निगरानी रखने के लिए एक नई संस्था नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) का गठन भी शामिल था।