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इशरतजहां मामले: सेवानिवृत्त डीजीपी पीपी पांडे की डिस्चार्ज याचिका को मंजूरी मिली
By Deshwani | Publish Date: 21/2/2018 4:51:00 PMअहमदाबाद। इशरत जहां कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआई की अदालत ने गुजरात के सेवानिवृत्त डीजीपी पी पी पांडे की डिस्चार्ज याचिका को अनुमति दी। सेवानिवृत्त डीजीपी पी पी पांडे ने इस संबंध में याचिका दायर की थी। इससे पहले, गुजरात सरकार ने इशरत जहां मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था।
अपनी याचिका में पांडे ने कहा -गवाहों के बयान विरोधाभासी और अविश्वसनीय है। कोर्ट ने उनकी दलीलों को स्वीकारा और डीजीपी पी पी पांडे को आरोपों से मुक्त किया। हालांकि सीबीआई ने उन्हें आरोपमुक्त करने का विरोध किया और कहा कि उनके पास प्रत्यक्षदर्शियों के बयान हैं कि किस तरह पांडेय इशरत जहां और जावेद शेख से मिल थे जब वे पुलिस कस्टडी में थे।
मुक्त किये जाने के बाद पांडे ने कहा कि यह मेरे लिए बड़ी राहत की खबर है, देश में न्याय में देरी होती है, लेकिन सच सामने आता है. पांडे अभी बेल पर थे हालांकि वर्ष 2013 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और फरवरी 2015 में उन्हें बेल दिया गया था।