ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी के केसरिया से दो गिरफ्तार, लोकलमेड कट्टा व कारतूस जब्तभारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह पर पहुंचामोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात
राष्ट्रीय
अंतरजातीय विवाह का विरोध करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई: सुप्रीम कोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 16/2/2018 3:32:57 PM
अंतरजातीय विवाह का विरोध करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट में खाप पंचायतों द्वारा ऑनर किलिंग के नाम पर हत्‍या के मामलों पर सुनवाई के दौरान एमिकस क्‍यूरी राजू रामचंद्रन ने कहा कि अंतरजातीय विवाह करने वाले व्‍यस्‍कों का विरोध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट में ‘खाप’ शब्‍द की जगह ‘लोगों की भीड़’ का इस्‍तेमाल किया गया। 5 फरवरी को मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायत को कड़ी फटकार लगायी थी और उन्‍हें ऑनर किलिंग के नाम पर कानून को हाथ में न लेने की सलाह दी थी।

इससे पहले 16 जनवरी को कोर्ट ने अंर्तजातीय विवाह करने वाले युगल पर हमले को रोकने में असफल रहने पर केंद्र को भी लताड़ा था। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने प्रेम विवाह करने वाले युवक-युवतियों पर खाप पंचायतों द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों पर अंकुश लगा पाने में असफल रहने पर केंद्र सरकार को फटकार भी लगायी। पीठ ने कहा, ‘यदि केंद्र खाप पंचायतों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो कोर्ट कदम उठाएगा।
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS