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कावेरी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 177।25 टीएमसीएफटी पानी तमिलनाडु को दे कर्नाटक
By Deshwani | Publish Date: 16/2/2018 11:40:35 AMनयी दिल्ली/बेंगलुरू : दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बीच वर्षों पुराने कावेरी जल विवाद मामले में शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने आज अपना फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि कर्नाटक अपने अंतरराज्यीय बिलीगुंडलु बांध से कावेरी नदी का 177।25 टीएमसीएफटी जल तमिलनाडु के लिए छोड़े। फैसला दिए जाने की संभावना को देखते हुए पहले ही बेंगलुरू में सुरक्षा कड़ी कर दी गयी थी। बेंगलुरू के पुलिस आयुक्त टी सुनील कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि 15 हजार पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर तैनात की जा रही है।
इसके अलावा कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस के कर्मी और अन्य सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। आयुक्त ने कहा था कि, ‘‘विशेष ध्यान संवेदनशील इलाकों पर दिया जाएगा जहां विगत में दंगे हो चुके हैं।' कर्नाटक दावा करता रहा है कि कृष्णराज सागर बांध में सिर्फ उतना पानी है जो केवल बेंगलुरू की आवश्यकता को पूरी करता है। उल्लेखनीय है कि कावेरी जल विवाद को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों में काफी विवाद है और पूर्व में भी इसको लेकर हिंसक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है।