ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी के केसरिया से दो गिरफ्तार, लोकलमेड कट्टा व कारतूस जब्तभारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह पर पहुंचामोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात
राष्ट्रीय
कावेरी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 177।25 टीएमसीएफटी पानी तमिलनाडु को दे कर्नाटक
By Deshwani | Publish Date: 16/2/2018 11:40:35 AM
कावेरी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 177।25 टीएमसीएफटी पानी तमिलनाडु को दे कर्नाटक

नयी दिल्ली/बेंगलुरू : दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बीच वर्षों पुराने कावेरी जल विवाद मामले में शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने आज अपना फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि कर्नाटक अपने अंतरराज्यीय बिलीगुंडलु बांध से कावेरी नदी का 177।25 टीएमसीएफटी जल तमिलनाडु के लिए छोड़े। फैसला दिए जाने की संभावना को देखते हुए पहले ही बेंगलुरू में सुरक्षा कड़ी कर दी गयी थी। बेंगलुरू के पुलिस आयुक्त टी सुनील कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि 15 हजार पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर तैनात की जा रही है।
 
इसके अलावा कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस के कर्मी और अन्य सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। आयुक्त ने कहा था कि, ‘‘विशेष ध्यान संवेदनशील इलाकों पर दिया जाएगा जहां विगत में दंगे हो चुके हैं।' कर्नाटक दावा करता रहा है कि कृष्णराज सागर बांध में सिर्फ उतना पानी है जो केवल बेंगलुरू की आवश्यकता को पूरी करता है। उल्लेखनीय है कि कावेरी जल विवाद को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों में काफी विवाद है और पूर्व में भी इसको लेकर हिंसक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है।
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS