ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी के केसरिया से दो गिरफ्तार, लोकलमेड कट्टा व कारतूस जब्तभारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह पर पहुंचामोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात
राष्ट्रीय
कंबाला को लेकर कर्नाटक के फैसले पर अंतरिम रोक नहीं : सुप्रीम कोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 12/2/2018 4:42:13 PM
कंबाला को लेकर कर्नाटक के फैसले पर अंतरिम रोक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के भैंसा दौड़ कंबाला को अनुमति देने के कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ पेटा की याचिका पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कंबाला आयोजित करने के लिए कर्नाटक सरकार ने अनुमति दी है। 

 
सुप्रीम कोर्ट इसके पहले इस मामले को सुनवाई कर लिए संविधान बेंच को रेफर कर चुका है। कंबाला कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में सालाना आयोजित होने वाला पारंपरिक भैंसा दौड़ है। इस भैंसा दौड़ का जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन पेटा ने चुनौती देते हुए कहा है कि इस खेल में जानवरों पर अत्याचार किया जाता है। पेटा ने इस कानून को चुनौती देते हुए इसे पशु क्रूरता अधिनियम का उल्लंघन करार दिया है। पेटा का कहना है कि यह एक क्रूर परंपरा है। पिछले 2 फरवरी को तमिलनाडु के जलीकट्टू के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने के लिए संविधान बेंच को रेफर कर दिया था।
 
 
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS