राष्ट्रीय
शोपियां केस: सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई रोक
By Deshwani | Publish Date: 12/2/2018 3:40:47 PMनई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के शोपियां में हुई फायरिंग में सैन्य अफसर मेजर आदित्य पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मेजर आदित्य के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
कर्मवीर सिंह के वकील ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर गैरकानूनी है। याचिका में कहा गया है कि आतंकवादी गतिविधि में शामिल हिंसक भीड़ और आतंकवादियों को सुरक्षित भगाने के ले ही आग भड़काई गई। अनियंत्रित भीड़ को सेना के काम में बाधा न डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने और वहां से जाने के लिए कहा गया लेकिन जब स्थिति काबू से बाहर हो गई तो भीड़ तो तितर-बितर करने के लिए उन्हें चेतावनी दी गई। लेकिन एकत्रित भीड़ उग्र हो गई और एक जूनियर कमीशंड अफसर को पकड़ लिया।
ये भीड़ उस अफसर की पीट-पीटकर हत्या करने वाली थी| तभी उन्हें खदेड़कर और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने के लिए चेतावनी के रुप में गोलियां चलाई गईं थीं। इसके बाद मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ हत्या की दफा 307 आरपीसी ( रणवीर पेनल कोड) के तहत केस दर्ज किया गया। याचिका में कहा गया है कि सेना के सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज करने से सेना का मनोबल कमजोर होगा। मेजर आदित्य कुमार गढ़वाली रेजिमेंट के सदस्य हैं।