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डीएसजीएमसी ने की कांग्रेसी नेता टाइटलर का पासपोर्ट जब्त करने की मांग
By Deshwani | Publish Date: 11/2/2018 3:41:56 PM
डीएसजीएमसी ने की कांग्रेसी नेता टाइटलर का पासपोर्ट जब्त करने की मांग

नई दिल्ली । दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) ने कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर का पासपोर्ट जब्त करने एवं उनकी आवाजाही को पाबंदी के दायरे में रखने की मांग की है। कमेटी अध्यक्ष मनजीत सिंह जी.के. ने इसके साथ ही टाइटलर द्वारा उनके खिलाफ कापसहेड़ा थाने में बीते दिनों दी गई शिकायत के लेटर हैड पर टाइटलर द्वारा राजकीय चिह्न छापने पर भी पुलिस को शिकायत की है।

जी.के. ने बताया कि टाइटलर 1984 सिख कत्लेआम मामले में सामने आ रहे नित नए खुलासों के बाद कानूनी शिकंजे में घिरते नजर आ रहे हैं। इसलिए दिल्ली कमेटी ने थाना नॉर्थ ऐवेन्यू के ए.सी.पी. एवं थाना प्रभारी से टाइटलर का पासपोर्ट जब्त करने की मांग की है ताकि टाइटलर देश छोड़कर फरार ना हो सकें। जी.के. ने बताया कि डीएसजीएमसी द्वारा भेजे गए उक्त शिकायती पत्र की प्रति केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय विदेश मंत्रालय, निदेशक सी.बी.आई., चेयरमैन एस.आई.टी., रिटायर्ड जस्टिस एस.एन. ढींगरा तथा दिल्ली पुलिस आयुक्त को भेजी गई हैं। 
जी.के. ने बताया कि टाइटलर द्वारा कापसहेड़ा थाने में उनके खिलाफ दिए गए शिकायती पत्र में राजकीय चिह्न छपा है जो कि सीधे तौर पर राजकीय चिह्न के इस्तेमाल के बारे नियम 10 के उल्लंघन का मामला है। कोई भी पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व जज एवं सेवा मुक्त सरकारी अधिकारी बिना सरकार की मंजूरी के अपने लेटर हेड पर राजकीय चिह्न नहीं छाप सकता। उक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले आरोपी को 2 साल की कैद या पांच हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है। 
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