राष्ट्रीय
अयोग्य घोषित करने की मांग संबंधी याचिका पर विश्वजीत राणे को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
By Deshwani | Publish Date: 9/2/2018 3:31:25 PMनई दिल्ली । गोवा में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे को अयोग्य घोषित करने की मांग करने वाली कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विश्ववजीत राणे को नोटिस जारी किया है।
कांग्रेस पार्टी ने बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राणे को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। पार्टी ने कहा था कि जिस दिन विश्वास मत पर मतदान होना था उसी दिन राणे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बांबे हाईकोर्ट ने कांग्रेस की अर्जी खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
राणे ने कांग्रेस छोड़ने के बाद दोबारा चुनाव लड़कर जीत हासिल की। दरअसल 16 मार्च 2017 को गोवा विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट के दौरान विधायक विश्वजीत राणे अनुपस्थित रहे थे। 40 सदस्यों वाली गोवा विधानसभा में 16 मार्च 2017 को फ्लोर टेस्ट हुआ और 22 विधायकों के समर्थन के साथ मनोहर पर्रिकर ने बहुमत साबित कर सरकार बना ली।