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जज एस लाल की याचिका पर यूपी सरकार और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
By Deshwani | Publish Date: 9/2/2018 3:24:52 PM
जज एस लाल की याचिका पर यूपी सरकार और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली। नोएडा के आरुषि-हेमराज मर्डर केस की सुनवाई करने वाले ट्रायल कोर्ट के जज एस लाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी को हटाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तरप्रदेश सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया है।

 
दरअसल ट्रायल कोर्ट ने आरुषि-हेमराज मर्डर केस में राजेश तलवार और नूपुर तलवार को सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि ट्रायल कोर्ट के जज ने फिल्म प्रोड्यूसर की तरह काम किया और केस को गणित के सवाल की तरह हल किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस एके मिश्रा ने टिप्पणी की थी कि ट्रायल जज ने काफी उत्साहित होकर परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर विश्वास किया। हाईकोर्ट ने कहा था कि ट्रायल जज ने अपने व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर फैसला किया और नुपुर तलवार और राजेश तलवार को दोषी ठहराया। 
 
आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नुपुर और राजेश तलवार को हत्या के आरोपों से बरी कर दिया था।
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