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जिंदल यूनिवर्सिटी गैंग रेप मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं
By Deshwani | Publish Date: 7/2/2018 1:52:00 PM
जिंदल यूनिवर्सिटी गैंग रेप मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं

 नई दिल्ली । जिंदल यूनिवर्सिटी गैंग रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को निर्देश दिया है कि वे आई क्लाउड का पासवर्ड पीड़िता को दे दें। जस्टिस एस ए बोब्डे ने कहा कि आप अभियुक्तों में से किसी एक के पास पीड़िता की तस्वीरें हैं। कोर्ट ने कहा कि हम लगातार की जा रही ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।

 
एक अभियुक्त विकास गर्ग के खिलाफ ट्रायल कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी थी। छात्रा से गैंगरेप करने वाले दो मुख्‍य दोषियों के हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि यह अपने आप में अनोखा केस है , जहाँ ट्रायल के दौरान आरोपी जेल में थे, वहीं दोषी साबित होने पर सब जेल से बाहर आ गए।
 
मामले में ट्रायल कोर्ट ने हार्दिक सिकरी और करण को 20 साल की सजा सुनाई थी, जबकि विकास गर्ग को सात साल की सजा सुनाई थी| इसके बाद हाईकोर्ट से सभी को जमानत मिल गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2017 को हाईकोर्ट के जमानत दिए जाने के फैसले पर रोक लगा दी थी लेकिन आरोपी जेल पहुंचने के बजाए फरार हो गए। 
 
निचली अदालत के इस फैसले को आरोपियों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने पिछले सितंबर में तीनों को ये कहते हुए जमानत दे दी कि पीड़िता नशे में थी और उसके कई लोगों से संबंध थे।
 
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