राष्ट्रीय
ईडी की याचिका पर गगन धवन को हाईकोर्ट का नोटिस
By Deshwani | Publish Date: 6/2/2018 5:22:29 PMनई दिल्ली । पांच हजार करोड़ रुपए की मनी लाउंड्रिंग के आरोपी गगन धवन को मिली जमानत को रद्द करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने गगन धवन को नोटिस जारी किया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 4 जनवरी को गगन धवन को जमानत दे दी थी। धवन की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान जज सिद्धार्थ शर्मा ने ईडी को फटकार लगाते हुए पूछा था कि इतने बड़े मामले में अभियुक्त कंपनी के किसी भी अधिकारी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। उस कंपनी का चार्टर्ड एकाउंटेंट क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। आप केवल पिक एंड चूज पर काम क्यों कर रहे हैं।
धवन पर पांच हजार करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का आरोप है। यह मामला गुजरात की एक फार्मा कंपनी तथा कुछ अन्य हवाला सौदों से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने 1 नवंबर को गगन धवन को मनी लाउंड्रिंग कानून (पीएमएलए) की धाराओं में गिरफ्तार किया है। पटियाला कोर्ट द्वारा ईडी को हिरासत में देने से इनकार करने के बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद पिछले 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने धवन को ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। बाद में 15 नवंबर को पटियाला कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।