राष्ट्रीय
शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी सड़क रोककर दूसरों के लिए परेशानी पैदा नहीं कर सकते: उच्चतम न्यायालय
By Deshwani | Publish Date: 10/2/2020 2:51:22 PMनई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी सड़कों को अवरूद्ध नहीं कर सकते और दूसरों के लिए असुविधा पैदा नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोजफ की पीठ ने इस इलाके से प्रदर्शनकारियों को हटाने वाली याचिका पर केन्द्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया है।
पीठ ने कहा है कि एक कानून बना है और लोग उसका विरोध कर रहे हैं। न्यायालय ने कहा कि लोगों को विरोध का अधिकार है लेकिन सार्वजनिक सड़कों को अवरूद्ध करने का नहीं। ऐसे विरोध अनिश्चितकाल तक नहीं किये जा सकते। अगर वे प्रदर्शन करना चाहते हैं तो विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान पर ही करें। पीठ ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना वह कोई फैसला नहीं देगी। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।